पति को गुजारा भत्ता दे पत्नी: हाई कोर्ट
१ अप्रैल २०११दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत के एक फैसले को सही ठहराया है. इस मामले में पत्नी का अच्छा खासा व्यापार है जबकि पति गरीबी से जूझ रहा है. दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने पत्नी को आदेश दिया था कि पति को मासिक खर्च दे.
दिल्ली हाई कोर्ट ने इस फैसले पर मुहर लगाते हुए कहा कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 125 के तहत पत्नी को अपने पति को गुजारा भत्ता देना चाहिए. जस्टिस जीएस सिस्तानी ने कहा कि पत्नी के पास चार कारें हैं उनमें से एक पति को दी जाए.
जज ने इस बात पर जोर दिया कि पत्नी को अपने पति को सम्मानजनक खर्च देना चाहिए क्योंकि उसके बीते सालों के इनकम टैक्स रिटर्न से पता चलता है कि उसकी सालाना आय एक करोड़ रुपये के आसपास है. महिला ग्रेटर नोएडा में स्टूडेंट होस्टल चलाती है.
इस बारे में पति के वकील भूपेंद्र प्रताप सिंह ने तर्क दिया था कि छात्रों के लिए यह हॉस्टल 2002 में पति ने ही बनवाया था लेकिन बाद में महिला और उसके बच्चों ने उसे इस प्रॉपर्टी के हक से बाहर कर दिया.
रिपोर्टः एजेंसियां/वी कुमार
संपादनः आभा एम